हिमाचल में अब एनएमएम ऐप से लगेगी मनरेगा कामगारों की हाजिरी, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश

मनरेगा कामगारों की हाजिरि अब एनएमएम ऐप (नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप) से लगेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया

हिमाचल में अब एनएमएम ऐप से लगेगी मनरेगा कामगारों की हाजिरी, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      10-01-2023

मनरेगा कामगारों की हाजिरि अब एनएमएम ऐप (नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप) से लगेगी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एनएमएम ऐप से हाजिरी लगाने संबंधी निर्देश केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर, 2022 को निर्देश जारी किए हैं। 

उन्होंने बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा-27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दे सकती है। इसी के तहत भारत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य करने में सुगमता के दृष्टिगत मनरेगा के तहत कार्य स्थल में नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप के तहत हाजिरी लगाने का प्रावधान किया है। 

इससे कार्यक्रम की निगरानी और बढ़ेगी। इस ऐप के प्रयोग से मनरेगा के तहत रोजगार की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कार्य स्थल पर कामगारों के लिए किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी बल्कि इससे उन्हें वास्तविक समय में हाजिरी लगाने की सुविधा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने के लिए राज्य सरकार ने वॉर्ड पंचों को हाजिरी लगाने के लिए प्राधिकृत किया है। यदि कोई वॉर्ड पंच एन.एम.एम.एस. के माध्यम से हाजिरी नहीं लगा पाता है। 

उस स्थिति में यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं समूह को दिया जा सकता है। किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में किसी तकनीकी कारण से हाजिरी नहीं लगा पाने की स्थिति में हाथ से भी हाजिरी लगाने का प्रावधान किया गया है।