हिमाचल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलेगा दो बिस्वा जमीन का मालिकाना हक
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 17-03-2022
शहरी विकास विभाग ने स्लम डेवेलर्ज विधेयक में यह भी तय किया है कि इन लोगों के लिए कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगरपालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा।
हिमाचल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को दो बिस्वा जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। कमजोर वर्गों को यह अधिकार निशुल्क मिलेगा, जबकि अन्य लोगों को कुछ राशि खर्च करनी होगी।
इसमें प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए फंड जारी किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से एकत्र राशि भी इसी फंड में डाली जाएगी।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देना है।
शहरी क्षेत्रों में उन लोगों को राहत दी जा रही है, जो अन्य लोगों के लिए अपनी सेवाएं देते रहे हैं। इनके खुद की झोपड़ियों में बिजली और पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इसका लाभ शिमला शहर ही नहीं, बल्कि अन्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा जाना है। इसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में बीपीएल और कमजोर वर्ग के लोगों को यह अधिकार निशुल्क मिलेगा, जबकि अन्य लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कुछ फीस तय की जानी है। इसके लिए सरकार की ओर से नियम बनाए जाएंगे।
शहरी विकास और सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बुधवार को सचिवालय में सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। सहकारिता मंत्री ने बैंकों को व्यावसायिकता से काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों के काम पर पैनी नजर बनाई हुई है।
मंत्री ने घट रहे कृषि ऋण और एनपीए पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।