एजेंट को राहत , पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 13-06-2020
पीपीई किट खरीद से संबंधित पांच लाख के लेन-देन के वायरल ऑडियो मामले में आरोपी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और उनकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने विजिलेंस की दलीलों को सही मानते हुए कहा कि वर्तमान हालात में नहीं लगता कि एजेंसी को गिरफ्तारी से पहले जानकारी देने की जरूरत है।
कोर्ट ने रिमांड पर चल रहे एजेंट पृथ्वी सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर दो लाख रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया। सभी को आदेश दिए कि वह एजेंसी को जांच में सहयोग करें। ब्यूरो द्वारा एक बार गिरफ्तार हो चुके पूर्व निदेशक डॉ. एके गुप्ता और पत्नी मधुबाला गुप्ता को डर सता रहा था कि ब्यूरो उन्हें गिरफ्तार कर सकता है।
उनकी ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि अधिकारी उन्हें व उनके बच्चों को जबरन फंसाने की धमकी दे रहे हैं। एक और मामला दर्ज करने की भी बात कही जा रही है। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए। ब्यूरो को निर्देश दिए जाएं कि वह गिरफ्तारी से तीन दिन पहले जानकारी दें।
ब्यूरो से पेश हुए सरकारी वकील ने इन याचिकाओं को जांच में बाधा पहुंचाने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि गुप्ता को पहले ही जमानत मिली है और कोर्ट ने जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं। इस याचिका के जरिये वह जांच को प्रभावित करने की कोशिश करना चाह रहे हैं।
बताते है कि आरोपी पूछताछ में शामिल न होकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति-पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौर हो कि ब्यूरो को जब्त किए गए फोन का डाटा रिकवर करने के दौरान कई तरह की जानकारी मिली है। इसमें तीन रिकॉर्डिंग में कई अन्य लेनदेन की जानकारी शामिल है। मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे चंडीगढ़ की फर्म के मालिक ने भी अग्रिम जमानत याचिका लगा दी है। इस याचिका पर अब 15 जून को सुनवाई होगी।