कोविड इलाज में मदद देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट : अनुराग ठाकुर
यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला 26-06-2021
देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। धर्मशाला में दो दिवसीय कार्ययोजना बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा, उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी।
अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी।
गर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इसपर 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है।
सरकार ने टैक्स कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत टैक्स से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ाईं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि मकान खरीदने पर भी टैक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है।
इस मामले में 3 महीने का विस्तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक इसका लाभ ले सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का विस्तार दिया गया है। आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है।
टीडीएस डिटेल भरने के लिए समय जुलाई 15 से बढ़ाया गया है। वहीं, टैक्स कटौती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 31 जुलाई और संस्थानों का रजिस्ट्रेशन का समय 31 अगस्त तक कर दिया है। निपटान आयोग से मामलों को वापस लेने का विकल्प 31 जुलाई तक बढ़ाया गया।