दो मई को होने वाले पंचायत उपचुनाव के लिए अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र घोषित : आर.के. गौतम

 जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) सिरमौर आर.के.गौतम ने सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थानों में 2 मई 2023 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड तिलोरधार, पांवटा सहिब, राजगढ़ और विकास खंड संगडाह में संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य मतदान केन्द्रों की अधिसूचना जारी की

दो मई को होने वाले पंचायत उपचुनाव के लिए अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र घोषित : आर.के. गौतम

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  25-04-2023
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) सिरमौर आर.के.गौतम ने सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थानों में 2 मई 2023 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड तिलोरधार, पांवटा सहिब, राजगढ़ और विकास खंड संगडाह में संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य मतदान केन्द्रों की अधिसूचना जारी की है। आर. के. गौतम द्वारा जारी उप-चुनाव संबंधी आदेशो के अनुसार विकासखंड तिलोरधार के ग्राम पंचायत पोका में राप्रापा कोटगा कमरा न. एक, राप्रा पाठशाला कोटगा कमरा न. 2, राप्रापा कुनेर धमौन कमरा न. एक, राप्रापा कुनेर धमौन कमरा न. 2 को संवेदनशील घोषित किया गया है। 
 
 
इसी प्रकार राप्रापा पोका कमरा न. एक को अति संवेदनशील तथा रा. प्रा. पा. पोका कमरा न. 2 तथा रा. प्रा. पा. जाजली कमरा न. एक को संवेदनशील घोषित किया है। पांवटा साहिब खंड के ब्रदीपुर पंचायत में आगंगवाड़ी केन्द्र बद्रीपुर-3 गुज्जर कॉलोनी,  राप्रापा बद्रीपुर कमरा न. एक, राप्रापा बद्रीपुर कमरा न. 2, हाल पंचायत भवन बद्रीपुर, रावमापा तारूवाला , राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब कमरा न. 101, रावमापा कमरा न. 02 रावमापा कमरा न. 4, रावमापा कमरा न. 5 को सामान्य मतदान केंद्र घोषित किया गया है। 
 
 
 
इसी प्रकार संगड़ाह खंड के तहत राप्रापा गतलोग कमरा न. एक को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है। इन पंचायतों में रिक्त पदों पर 2 मई 2023 को  प्रातः 8 बजे से सायं 4. बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन अधिकारी (प.) सिरमौर आर.के. गौतम ने सिरमौर जिला में विभिन्न पंचायतों में 2 मई 2023 को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत सम्बन्धित पंचायतों में मतदान प्रक्रिया के दौरान शराब आदि के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। 
 
 
 
जिला निर्वाचन अधिकारी (प.) द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड में कोई भी स्पिरिट युक्त , किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ, मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना संपन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर बेचने, देने या वितरित न करने के आदेश दिए गए हैं।