पांवटा साहिब की पुरूवाला तिब्बती सेटलमेंट बफर जोन घोषित  

पांवटा साहिब की पुरूवाला तिब्बती सेटलमेंट बफर जोन घोषित  

यंगवार्ता न्यूज़ - पांवटा साहिब   27-03-2020

पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत गोरखूवाला की तिब्बती कॉलोनी पुरूवाला को बफर जोन घोषित कर दिया है। यह ऐलान डीसी सिरमौर ने किया है।

बता दे कि तिब्बती सेटलमेंट में कोरोना पॉजीटीव के कई केस आ गए। जिनके मद्देनजर डीसी सिरमौर डॉ0 आर0के0 परूथी ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए पुरूवाला में स्थित वांगडू ग्यालपो के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया है।

हालांकि आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा और उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। 

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। सील किये गए क्षेत्रों में घर द्वार पर ही राशन आएगा।

आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी दफ्तर  खुले रहेंगे लेकिन, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। 

सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।