यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा 01-12-2020
उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (2) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों के तहत ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा विकास खंड भटियात के पद को तुरंत प्रभाव से रिक्त करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त चंबा ने आदेश दिए हैं की उप प्रधान के पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति हो तो तुरंत पंचायत सचिव ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा को सौंप दें।
देस राज पुत्र ठाकुर दास गांव वीडींगि डाकखाना ककीरा उप प्रधान ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा, विकासखंड भटियात जिला चंबा द्वारा सरकारी भूमि खाता खतौनी संख्या 32 खसरा नंबर 41/1 और 60/1 मौजा वीडींगि तहसील भटियात ने सरकारी भूमि पर अधिक्रमण किया है, इस मामले की शिकायत, शिकायत कर्ता द्वारा चुनाव याचिका दायर कर सक्षम प्राधिकारी उपमंडल अधिकारी नागरिक भटियात के समक्ष प्रस्तुत की थी तथा उप मंडल अधिकारी भटियात द्वारा 08.08.2019 को पारित किए, आदेश में उपप्रधान श्री देस राज सुपुत्र श्री ठाकुर दास का उपरोक्त खाता खतौनी पर अधिक्रमण सिद्ध हुआ है।
जिसके दृष्टिगत उन्होंने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 194 की धारा 122 (1) (ग) के प्रावधानों के तहत पंचायत पदाधिकारी के पद पर बने रहने हेतु निर्हर्ता हासिल करने के फल स्वरूप उन्हें उप प्रधान ग्राम पंचायत ककीरा के पद से हटाने से पूर्व कार्यालय पत्र संख्या पीसीएच - सीबीए पंच /2019- 1428 06.03 2020 के अंतर्गत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उपप्रधान द्वारा 16. 3. 2020 को प्रस्तुत उत्तर के अंतर्गत अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया |
कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 16.03.2020 को देना था जो कि कार्यालय में 04.07 2020 को प्राप्त हुआ है, अवलोकन करने पर पाया गया कि उनका उत्तर तथ्यों के प्रतिकूल होने के दृष्टिगत उन्हें अपने पद पर बने रहना उचित प्रतीत नहीं होता है।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देस राज उपप्रधान को पंचायती राज अधिनियम में निरहरता हासिल की है। जिस कारण उनका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 में अंकित प्रावधानों के तहत उप प्रधान ग्राम पंचायत ककीरा कस्बा के पद पर बने रहना जनहित में नहीं है।