23 से 29 मार्च तक बंद रहेगी सभी दुकानें : उपायुक्त
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 21-March-2020
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में 23 से 29 मार्च, 2020 तक सभी दुकानें बन्द रखने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। राशन, करियाना, सब्जी, दवाई की दुकानों तथा ढाबा, रेस्तरां एवं बेकरी की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला की सभी नाई की दुकानों, सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा माॅल को भी आगामी आदेशों तक बन्द रखने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश ईटिंग प्वाईंटस पर लागू नहीं होंगे।
ईटिंग प्वाईंटस में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।