5 जनवरी 2024 को होगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन : सुमित खिमटा 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों पच्छाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पांवटा साहिब और शिलाई में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की विशेष पुनरीक्षण-2024 गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गई हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी

5 जनवरी 2024 को होगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन : सुमित खिमटा 
 
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  09-06-2023
 
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों पच्छाद, नाहन, श्री रेणुका जी, पांवटा साहिब और शिलाई में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों की विशेष पुनरीक्षण-2024 गतिविधियां प्रारम्भ कर दी गई हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने यह जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रथम जून 2023 से 20 जुलाई 2023 तक निर्वाचन के लिये अधिकृत अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमों तथा आईटी एप्लीकेशन के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। 
 
 
उन्होंने बताया कि 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जायेगा। मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण, पुनर्व्यवस्था, मतदाता सूचियों अथवा फोटो पहचान पत्र की त्रुटियों का निपटारा व मतदाता सूचियों की अन्य कमियों का निपटारा 22 अगस्त से 29 सितम्बर 2023 तक किया जायेगा। पहली जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि पर अनुपूरक सूची और एकीकृत प्रारूप मतदाता सूचियों को 30 सितम्बर से 16 अक्टूबर तक तैयार किया जायेगा जबकि प्रारूप का प्रकाशन 17 अक्टूबर 2023 को कर दिया जायेगा। 
 
 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे व आक्षेप दाखिल करने की अवधि 17 अक्तूबर से 30 नवम्बर 2023 तक रखी गई है और दावों और आक्षेपों का निपटारा 26 दिसंबर 2023 को किया जायेगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2024 को कर दिया जायेगा। उन्होंने जिला के समस्त नागरिकों से आह्वान किया है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर मतदाता सूचियों का सत्यापन के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करें। 
 
 
सुमित खिमटा ने जिला के समस्त नागरिकों,राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मंडलों एवं युवा मामलों से आह्वान किया है कि वे सभी प्रारूप प्रकाशन की आगामी अवधि 17 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 के दौरान मतदाता सूचियों का निरीक्षण सुनिश्चित करके पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें