यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 27-11-2021
जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन के आदेश 1977 के खंड-3 (1)(ई) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंडी जिले में आवश्यक वस्तुओं के समस्त करों सहित निर्धारित परचून विक्रय मूल्य की दरों के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि होटलों/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना दाल, सब्जी एवं चावल/चपाती प्रति खुराक 60 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, मटर-पनीर एवं पालक-पनीर प्रति प्लेट 80 रुपये, चिकन कढ़ी प्रति प्लेट 120 रुपये, मीट कढ़ी 120 रूपये प्रति प्लेट, तवा चपाती 5 रुपए, तंदूरी चपाती 7 रुपये, परांठा भरा हुआ 20 रुपये, दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट 40 रुपये और रायता 30 रुपये प्रति प्लेट दाम निर्धारित किए गए हैं।
इसी प्रकार मीट बकरा-मेढ़ा 450 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन 150 रुपये प्रति किलो, चिकन ड्रैस्ड और ब्रायलर ड्रैस्ड 200-200 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, मछली अनफ्राईड 200 रुपये तथा मछली फ्राईड 300 रुपये प्रति किलोग्राम दाम तय किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि लोकल कच्चा दूध 35 रुपये प्रति लीटर, पैकेट दूध सभी ब्रांड का अंकित मूल्य पर तथा दही प्रति किलोग्राम 60 रुपये और पनीर 240 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचा जाएगा।
इसके अलावा ठंडे पेय पदार्थों में सभी बोतल वाले पेय कंपनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य के आधार पर बेचे जाएंगे। उन्होंने सभी विक्रेताओं-दुकानदारों से अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वारों पर इन पदार्थों की मूल्य सूची की दुकान मालिक या मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।