7 मई से 17 मई तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू : डीसी राणा
यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा 07-05-2021
उपायुक्त डीसी राणा ने आज यहां पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोविड-19 के तेजी से बढ़ते प्रसार के दृष्टिगत लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधों को लागू करने के जिले में कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला में 7 मई से सुबह 6 बजे से 17 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। निजी या सरकारी बसों, निर्माण स्थलों, परियोजना स्थलों, कोविड टीकाकरण और परीक्षण स्थलों, विवाह व अंतिम संस्कार के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों के पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
इसके अलावा कहीं भी पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी होगा। कर्फ्यू दिन-रात लागू रहेगा। इस दौरान जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सरकारी व निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में राजस्व, स्वास्थ्य, आयुष, पशु चिकित्सा, ग्रामीण विकास, और पीआर विभाग, बिजली बोर्ड के कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे तथा पुलिस विभाग विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी करेंगे।