अनियमितताओं के आरोप में पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी
नोटिस प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर देना होगा जवाब
यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा 25-07-2020
जिला के तीसा विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत भराड़ा की प्रधान गुलाबू देवी के विरुद्ध भराड़ा गांव के हीरालाल द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत के बाद खंड विकास अधिकारी तीसा द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत जिला पंचायत अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 की उप धारा (1) (ग) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
पंचायत प्रधान को निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस प्राप्ति के 10 दिनोंं के भीतर खंड विकास अधिकारी तीसा के माध्यम से अपना जवाब प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त ना होने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।