अब उद्योगों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी श्रमिकों की आवजाही
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 16-05-2020
जिला सिरमौर में ऐसे सभी औद्योगिक श्रमिक जो जिला में अपने आवास से उद्योग के बीच तीन किलोमीटर के दायरे में रहते है, उन्हें प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू के दौरान आवजाही की अनुमति दी गई है।
यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर. के. परूथी ने दिए। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के नियम सांसद व उनके स्टाफ तथा विधायकों और उनके स्टाफ की आवाजाही पर लागू नही होंगे तथा वह जिला से शिमला और शिमला से अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर सकेंगे।