अब जेल की हवा खाएंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा....
दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कांग्रेस नेता को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने करीब 34 साल बाद रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल कैद की सजा सुनाई है
न्यूज़ एजेंसी - चंडीगढ़ 19-05-2022
दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कांग्रेस नेता को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने करीब 34 साल बाद रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
बता दें ये मामला 34 साल पुराना है, जब 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में एक विवाद हुआ था और ये विवाद पार्किंग को लेकर शुरु हुआ था। नवजोत सिद्धू पटियाला में कार से जाते समय बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे।
गुस्से में सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।
सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोडरेज मामले में दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा कि यह घटना 33 साल पहले की है और याचिका विचारणीय नहीं है।
सिद्धू ने अपनी स्वच्छ प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले में उनकी सजा में बदलाव नहीं करने का आग्रह भी किया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था।
जिसमें रोडरेज के मामले में सिद्धू को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था।