अब टाइम तो टाइम अटल टनल में आवाजाही कर सकेंगे पर्यटक वाहन, नो पार्किंग जोन भी तय

अब टाइम तो टाइम अटल टनल में आवाजाही कर सकेंगे पर्यटक वाहन, नो पार्किंग जोन भी तय

यंगवार्ता न्यूज़ - कुल्लू  02-02-2021

अटल टनल रोहतांग तीन अक्तूबर, 2020 से इसके उद्घाटन होने के बाद से ही सैलानियों तथा स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैै। अधिक संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप वाहनों की आवाजाही बढऩे से वाहनों का उपद्रव, ओवरस्पीडिंग तथा अनावश्यक रूप से टनल के भीतर वाहनों के ठहराव इत्यादि के कारण दुर्घटनाओं का अंदेशा बना हुआ है।

इन सबके दृष्टिगत लोकहित व सुरक्षा को देखते हुए तत्काल कदम उठाए गए हैं। इसी कारण जिला दंडाधिकारी उपायुक्त कुल्लू डाक्‍टर ऋचा वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 की धारा 115,116 तथा 117 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आदेश पारित किया है। आदेश के मुताबिक सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग तक के संपूर्ण सड़क क्षेत्र को अनाधिकृत रूप से नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है।

स्थानीय लोगों को भी इस क्षेत्र में वाहनों के खड़ा न करने के निर्देश दिए गए हैं। सोलंग बैरियर से आगे स्नो स्कूटर्स व एटीवी वाहनों की आवाजाही/ संचालन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय एसडीएम, स्थानीय पुलिस के साथ मशविरा कर या फोर वाई फोर वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। सोलंग बैरियर से अटल टनल के साउथ पोर्टल रोहतांग की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों का समय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तथा दोपहर 12 बजे से एक बजे तक निर्धारित किया है, जबकि प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक बजे तक टनल रख-रखाव कार्य के लिए बंद रहेगी।

नाॅर्थ पोर्टल से सोलंग घाटी तक वाहनों की वापसी का समय शाम 4 बजे निर्धारित किया गया है। उपरोक्त निर्धारित समय आपातकालीन वाहनों तथा स्थानीय लोगों के वाहनों या लाहुल स्पीति के निवासियों के लिए लागू नहीं होगा। सोलंग बैरियर से साउथ पोर्टल अटल टनल रोहतांग तक सड़क के किनारे खाने-पीने की अस्थाई दुकानों (रेहड़ी) इत्यादि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। 

बीआरओ द्वारा इन आदेशों से संबधित विभिन्न स्थानों पर साईन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।