अब सैनिक को भी घर आने पर रहना होगा 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन, निर्देश जारी

अब सैनिक को भी घर आने पर रहना होगा 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन, निर्देश जारी

यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर   04-06-2020

सेना से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि जिला के भीतर प्रवेश करेगा तो उसे 14 दिन के होम क्वारेंटाइन पर भेजा जाएगा। नए दिशा निर्देश जारी हो गए हैं।

इनमें कहा गया है कि जिले में आने वाले सेना से संबंधित ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र या संगरोध से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, उन्हें यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 14 दिन की अवधि के लिए गृह संगरोध में भेजा जाएगा। 

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत संगरोध में रखना आवश्यक हो और उसके पास होम क्वारेंटाइन के लिए अलग से अपना कमरा उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में उसे 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन किया जाएगा। 

देश के अन्य शहरों मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे,  हैदराबाद, थिरूवल्लूर, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगालपट्टू, दिल्ली राज्य नई दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण दिल्ली तथा राज्य के  उत्तर-पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी जिलों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए  इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन सेंटर में रहना होगा।

इन शहरों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों से जिला में रेल, सड़क तथा हवाई यात्रा के माध्यम से आने वाले प्रदेश के लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन में रहना होगा।  

जो चिकित्सा, व्यवसाय अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए जिले से अंतर्राज्यीय सीमा को पार कर दूसरे राज्यों में जा रहे  हैं और 48 घंटे के बाद जिला में वापस आएंगे, उन्हें 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना होगा। ऐ

से लोग जो विदेश से आए हैं तथा उन्हें राज्य से बाहर संगरोध किया गया है,  उनको भी 14 दिन की अवधि के लिए गृह संगरोध में रहना होगा।

डीसी हरिकेश मीणा का कहना है कि ठेकेदारों, कृषकों, बागवानों, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा दूसरे राज्यों से लाए गए श्रमिकों मजदूरों को भी 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रहना होगा। 

इनके लिए संबंधित बागवानों, कृषकों, ठेकेदारों तथा परियोजना प्रस्तावकों को ही संगरोध सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

उनका कहना है कि निर्देशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति को अलग-अलग धाराओं केे तहत कार्रवाई की जा सकेगी।