ओपीएस : अप्रैल माह के वेतन में हिमाचल के कर्मचारियों का नहीं कटा एनपीएस का शेयर

 हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी के मई में दिए जाने वाले अप्रैल महीने के वेतन से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का शेयर नहीं कटा है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला

ओपीएस : अप्रैल माह के वेतन में हिमाचल के कर्मचारियों का नहीं कटा एनपीएस का शेयर

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  01-02-2023

 हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी के मई में दिए जाने वाले अप्रैल महीने के वेतन से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का शेयर नहीं कटा है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला है। 
 
 
यह कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी कटता है, जबकि सरकार की इसमें हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। सरकार ने इस संबंध में पूर्व से तय व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की है। यानी किसी भी कर्मचारी का एनपीएस का शेयर भारत सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा करने के लिए नहीं भेजा गया है। 
 
 
हालांकि, जिन कर्मचारियों का दस साल का सेवाकाल पूरा नहीं होगा, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस नहीं लग पाएगी, उनके बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की गई है कि उनके हिस्से से एनपीएस का शेयर नहीं काटे जाने के बाद उनके भविष्य का क्या होगा। 
 
 
इसी तरह से ओपीएस के लिए जीपीएफ में पैसा जमा करना भी अभी शुरू नहीं किया जा सका है। इसके लिए महालेखाकार कार्यालय में जीपीएफ के खाते बनाने होते हैं।