कर्फ्यू में छूट के बीच नियमों का पालन करें औद्योगिक इकाईयां : के.सी. चमन

कर्फ्यू में छूट के बीच नियमों का पालन करें औद्योगिक इकाईयां : के.सी. चमन

यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 01-April-2020

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन उद्योग, कर्फ्यू से छूट प्राप्त उद्योग एवं ऐसे उद्योगों को अपनी औद्योगिक इकाईयां कार्यरत रखने के निर्देश दिए हैं जिन्हें नियमित प्रक्रिया में रख जाना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन उद्योग, ऐसे उद्योग जिन्हें नियमित प्रक्रिया में रखा जाना आवश्यक है तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों सहित उन सभी इकाईयों पर लागू होंगे जिनके सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा 24 एवं 26 मार्च, 2020 को आदेश जारी किए गए थे।

इन आदेशों का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित बनाना है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

जिला दण्डाधिकारी ने इन परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्देश दिए हैं किकर्फ्यू से छूट प्राप्त सभी औद्योगिक इकाईयां न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के साथ कार्यरत रहेंगी। इन इकाईयों के सभी कामगारों एवं कर्मचारियों के लिए प्रबन्धन के बुलाए जाने पर कार्य करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई कर्मचारी अथवा कामगार प्रबन्धन केे बुलाए जाने पर भी जानबूझ कर अनुपस्थित रहता है तो प्रबन्धन इनके विरूद्ध नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

यह आदेश केवल उन्हीं कामगारों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो वर्तमान में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र एवं जिला सोलन के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे हैं किन्तु उद्योग प्रबन्धन द्वारा बुलाए जाने पर भी कार्य के लिए नहीं आ रहे हैं।

यह आदेश उन कामगारों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो कर्फ्यू के कारण जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अथवा राज्य में कहीं फंस गए हैं अथवा रह रहे हैं।

इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरराज्यीय, राज्यान्तरिक तथा जिला के भीतर कामगारों एवं कर्मचारियों की आवाजाही पूर्ण रूप सेे प्रतिबन्धित रहेगी।

इन उद्योगों के प्रबन्धन को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत उद्योग परिसर में जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाए। प्रबन्धन सोशल डिस्टेन्सिग, सेनीटाईटेशन एवं सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखेगा। यह आदेश प्रथम अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गए हैं।