क्वारंटाइन होने पर किसी भी कर्मचारी का नहीं काटा जाएगा वेतन
यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 03-07-2020
प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करते हुए सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में एक फैसला लिया गया है।
जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी में, चाहे वह नियमित कर्मचारी हो अथवा अनुबंध/पार्टटाइम/आउटसोर्स आधार कार्यरत हो, सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी व फ्लू जैसे लक्षण पाए जाएं तो उन्हें उपचार एवं होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए। इसके लिए उनके वेतन व मजदूरी व अन्य मिलने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी।
डीसी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से ड्यूटी के लिए कंटेनमेंट जोन से आने के चलते अपने पारिवारिक सदस्यों के होम कवारंटाइन के चलते या किसी अन्य कारण से पॉजिटिव हो जाता है तो उसे होम व संस्थागत क्वारंटाइन के लिए भेजा जाएगा।
इस अवधि के लिए उसे छुट्टी पर या ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना करें।
डीसी संदीप कुमार ने बताया कि अब केवल 80 वर्ष से ऊपर के बजुर्ग और 5 साल से कम आयु के बच्चे ही होम क्वारंटाइन किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इन श्रेणीयों के लिए घर पर देखभाल करने वाले का होना अनिवार्य होगा और होम क्वारंटाइन से संबंधित दिशा निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी।
इससे पूर्व बुजुर्गों के लिए यह आयु 75 से अधिक आयु और बच्चों के लिए 10 वर्ष से कम आयु निर्धारित थी।