गलत शपथ पत्र देने पर घिरे कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू 

गलत शपथ पत्र देने पर घिरे कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू 
नामांकन के दौरान दिए गए एफेडेविट में गलत जानकारी देने के लगे हैं आरोप
 
यंगवार्ता न्यूज़ - हमीरपुर  26-03-2021
 
नादौन से कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू  द्वारा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र का मामला फिर से सुर्खियों में लौट आया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में जांच कर रिकॉर्ड न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया है।
 
हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। इसी मामले पर अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी नादौन कनिका चावला ने सीआरपीसी 156 (3) के तहत आदेश जारी किए हैं।
 
आदेशों के मुताबिक पुलिस थाना नादौन के एसएचओ को इस मामले की छानबीन करने और पूरी जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड सहित न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में उपमंडल नादौन  के गांव जड़ौत निवासी बसंत सिंह पुत्र गंगा राम ने नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ शिकायत दी थी।
 
बसंत सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा  के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 181, 182 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में याचिका दायर की थी।जानकारी के अनुसार मामले में बीते वर्ष भी हाईकोर्ट  में भी याचिका दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने मामले की छानबीन की थी। बताया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर को सौंपी गई थी ।