गुड़िया प्रकरण के आरोपी नीलू को उम्रकैद की सजा, 2015 में महिला पर किया था हमला

गुड़िया प्रकरण के आरोपी नीलू को उम्रकैद की सजा, 2015 में महिला पर किया था हमला

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन   02-01-2021

शिमला जिला के कोटखाई की गुड़िया मामले के आरोपी चिरानी अनिल कुमार उर्फ नीलू को जिला सिरमौर के नाहन में उम्रकैद की सजा हुई है। यह सजा उसे पुलिस थाना पच्छाद के तहत वर्ष 2015 में दर्ज महिला की हत्या के प्रयास मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाई गई है। 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत की अदालत ने अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया है। मामले की पुष्टि उप जिला न्यायावादी एकलव्य ने की है। गोर हो कि सिरमौर जिला के पुलिस थाना पच्छाद में 6 सितंबर 2015 को एक महिला के हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। 

महिला दसाना गांव की रहने वाली है। मामला महिला के बेटे की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बेटे ने शिकायत में बताया कि वह बकरियां चराने घर से निकला। उसकी माता भी पशुओं को चराने के लिए गई थी। वह दोनों अलग अलग जगहों पर गए थे। करीब साढ़े तीन बजे किसी व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि आपकी माता जंगल में घायल अवस्था में पड़ी हुई है। 

सूचना मिलने के बाद वह गांव के अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा कि उसकी माता रास्ते में पड़ी थी और चिल्ला रही थी। उसके माथे, गाल, नाक, हौंठ व गले पर तेजधार हथियार के वार थे। साथ ही दाहिने हाथ का अंगूठा और एक अंगुली कटकर अलग पड़ी थी। उसकी माता बात करने की हालत में नहीं थी। इसके बाद 108 एंबुलेंस के माध्यम से घायल माता को सराहां अस्पताल पहुंचाया। 

मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ की। इसी बीच महिला को सोलन अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वारदात स्थल का मुआइना किया। 

पुलिस को महिला के कटे अंग, बाल, लाइटर, डंडे, कान की बाली, नाक की नथनी आदि बरामद हुए। 17 सितंबर को महिला के ठीक होने के बाद पुलिस ने बयान दर्ज किया। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने बाहर आए चिरानी आदि की महिला से शिनाख्त करवाई गई। महिला ने अनिल उर्फ नीलू को पहचान लिया। 

बताया कि यह वही व्यक्ति ने जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर दराट से उसके दाएं हाथ की अंगुली और अंगूठा काट दिया। इसके बाद पुलिस आरोपी को हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर चालान कोट में पेश किया। 

आज कोर्ट ने आरोपी चिरानी अनिल को दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत उम्रकैद और 20 हजार जुर्माना सुनाया गया है।

जुर्माना अदा ना करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 354 के तहत दो साल की सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बता दें कि चिरानी अनिल कुमार उर्फ नीलू शिमला जिला की कोटखाई गुड़िया मामले का आरोपी है। मामला कोर्ट में चला है। 4 जुलाई 2017 को 16 साल की गुड़िया जब स्कूल से वापस आ रही थी तभी उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर बलात्कार के बाद मासूम गुड़िया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके शव को जंगल में फेंक दिया, जो दो दिन के बाद बरामद हुआ था। 

मामले को लेकर सियासी गलियारों में काफी तपिश रही थी। तत्कालीन वीरभद्र सरकार कटघरे में आ गई थी। इसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा।

सीबीआई ने जांच में मामले में नीलू चिरानी की संलिप्तता पाई और उसे गिरफ्तार किया था। हालांकि, गुड़िया के परिजन जांच से खुश नहीं हैं और वह आज भी मामले की दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। 

परिजनों को लगता है कि मामले में और भी लोग शामिल हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के पास मामला जाने से पहले हिमाचल पुलिस की एसआईटी मामले की जांच कर रही थी।

जांच के दौरान कोटखाई पुलिस थाना में सूरज नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में पूरी एसआईटी को गिरफ्तार किया गया था।