चरस तस्करी के दोषी को दो साल नौ माह का कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा

चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दो वर्ष नौ महीने की कठोर कारावास और 29,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है

चरस तस्करी के दोषी को दो साल नौ माह का कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा

 

यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी  15-07-2022
 
चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को अदालत ने दो वर्ष नौ महीने की कठोर कारावास और 29,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
 
 
विशेष न्यायाधीश-1 की अदालत ने दिल्ली के विपन गार्डन (उत्तम नगर) निवासी सोनू कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी उदय सिंह ने बताया कि 24 जनवरी 2016 को सदर थाना पुलिस का दल एनएच-21 पर पुलघराट के पास तैनात था। 
 
 
इसी दौरान एक व्यक्ति पुलघराट की तरफ आया। पुलिस को सामने देखकर उक्त व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उसके कैरी बैग की तलाशी ली तो उसमें से 300 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया। 
 
 
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत चरस तस्करी को अभियोग साबित हुआ है। इस कारण अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।