यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 24-04-2023
जिला एवं सत्र न्यायालय मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने दुष्कर्म करने और धमकी देने का दोष सिद्ध होने पर एक दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 25,000/-जुर्माने की सजा सुनाई और भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 506 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/-जुर्माने की सजा सुनाईl यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो दोषी और एक वर्ष और तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 16 मार्च 2015 को पीडिता जंगल में भेड़ें चरा रही थी उसी दौरान दोषी ने पीडिता को जंगल में अकेला पाकर तेजधार हथियार (टोका) से डरा धमकाकर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी और उसके पश्चात दोषी ने पुन: पीडिता को फ़ोन करके धमकी दी कि वह उसके पति को जान से मार देगा l पीडिता को दोषी ने इतना भयभीत कर दिया था कि उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना को किसी को नहीं बताया था l
लेकिन जब दोषी ने पीडिता को फोन पर उसके पति को मारने की धमकी दी तब पीडिता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में अपने पति को बताया जिस पर 19 मार्च 2015 को दोषी के खिलाफ महिला थाना मंडी में अभियोग संख्या 1/ 2015 जिला मंडी में दर्ज हुआ था I उक्त मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी महिला थाना मंडी, जिला मंडी द्वारा दोषी के खिलाफ चालान को अदालत में दायर किया था I उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मंडी , कुलभूषण गौतम मंडी, जिला मंडी द्वारा की गयी l उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।