नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दो युवकों 20 साल जेल के साथ 20 हजार जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत ने 20 साल जेल और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दो युवकों 20 साल जेल के साथ 20 हजार जुर्माना

 

यंगवार्ता न्यूज़  - शिमला 01-03-2022
 
नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अदालत ने 20 साल जेल और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। 22 मार्च 2017 काे नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला ठियोग थाना में दर्ज किया गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 डी पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
 
मामले की प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों मुनीश और कृष्ण कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में इसकी चार्जशीट दाखिल की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट शिमला ने आरोपित मुनीश (29) निवासी ठियोग और कृष्ण कुमार (30) निवासी सरकाघाट को 20 साल की सजा और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई।
 
न्यायिक फैसले ने न केवल पुलिस द्वारा की गई पेशेवर जांच को सही ठहराया है, बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय भी दिया है।