नशा तस्करों को सात साल की कारावास के साथ पचास हजार जुर्माने की सजा

विशेष न्यायाधीश द्वितीय सिरमौर डा. अबीरा बासु की अदालत ने दो मुजरिमों रमेश चंद पुत्र सबला राम, अनिल कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी वीपीओ सतौन तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत सात साल की साधारण कैद

नशा तस्करों को सात साल की कारावास के साथ पचास हजार जुर्माने की सजा

 यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  06-07-2022

 

विशेष न्यायाधीश द्वितीय सिरमौर डा. अबीरा बासु की अदालत ने दो मुजरिमों रमेश चंद पुत्र सबला राम, अनिल कुमार पुत्र तुलसी राम निवासी वीपीओ सतौन तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत सात साल की साधारण कैद व 50000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के जुर्माना न भुगताने की सूरत में मुजरिमों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

 

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 24 मई 2013 को दोनों मुजरिमों को पांवटा राजबन रोड पर ला देवी मंदिर के नजदीक रात करीब 12 बजे के करीब पुलिस ने नाका लगाया था। एचपी 17-9748 नंबर वाले स्कूटर से वहां पहुंचे थे। स्कूटर को रमेश चंद चला रहा था और अनिल पीछे बैठा था। 

 

संजय पंडित ने बताया कि अंबुजा सीमेंट का एक बैग ले जा रहे थे। जिसे मुजरिम रमेश ने पैर के बीच में रखा था। पुलिस ने जब मुजरिमों को रोका तो वे हैरान हो गए। पुलिस ने शक के आधार पर बैग की तलाशी ली। 

 

उन्होने बताया कि तलाशी दौरान बैग से पांच किलो चूरा पोस्त बरामद किया हुआ था। इस मामले में 10 गवाहों के बयान अदालत के समक्ष कलमबंद हुए। अदालत ने अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य के आधार पर मुजरिमों को सजा सुनाई।