पांवटा, निहालगढ, भांटावाली, बद्रीपुर का क्षेत्र बना कन्टेन्मेंट जोन - डीएम

पांवटा, निहालगढ, भांटावाली, बद्रीपुर का क्षेत्र बना कन्टेन्मेंट जोन - डीएम

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन    21-08-2020

नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1,2,5,6, व 13 में कोरोना पॉजिटीव मामले आने के उपरान्त जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आदेश जारी करते हुए बजाज एजेंसी वाली गली, वार्ड नम्बर 1 में स्थित महेन्द्र सिंह पुत्र साधु के घर से लेकर कुलदीप के घर तक के क्षेत्र कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया हैं। 

इसके अतिरिक्त अनिंद्र सिंह नौन्टी वाशिंग सेन्टर से लेकर गुरशरण के घर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार वार्ड नम्बर 2 में कॉपरेटिव बैंक की गली से मानक ताला के घर तक के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन जबकि गोविन्द सिंह चौक बद्रीपुर से शर्मा पैट्रोल पम्प तक के दोनो तरफ के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

इसी प्रकार  वार्ड नम्बर 5 में अर्चना पत्नी मोहित के घर को तथा  केनल रोड पर वार्ड नम्बर 6 में स्थित रघुवरशाह के घर को  तथा वार्ड नम्बर 13 में स्थित नीता के पी0जी0 को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।

तहसील पांवटा साहिब की ग्राम पंचायत निहालगढ के वार्ड नम्बर 1 में स्थित बारू राम के घर से लेकर मस्त राम के घर तक का क्षेत्र तथा ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 1 में सुरेश कुमार के घर को कन्टेंमेंट जोन बनाया गया है। 

ग्राम पंचायत भाटंवाली  के भूपुर में वार्ड नम्बर 1 में भावानंद के घर से सोमदत के घर तक  के क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है तथा इसी वार्ड में एकान्त के घर से लेकर बीबीजीत कौर स्कूल मैदान तक का क्षेत्र बफर जोन में रखा गया है।
           
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। 

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर परिषद पांवटा के कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सम्बधित वार्ड के पार्षदों की सहायता से तथा पंचायत कंटेनमेंट जोन में संबंधित पंचायत के प्रधान/उप प्रधान द्वारा घर द्वार पर मुहैया करवाई जाएगी।
            
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। नगर परिषद पांवटा साहिब के सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब द्वारा तथा पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब  द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।      

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।