लापरवाही बरतने में जेल वार्डन को एक साल की कारावास 

लापरवाही बरतने में जेल वार्डन को एक साल की कारावास 

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  31-01-2021

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन न्यायाधीश गीतिका कपिला की अदालत ने बलात्कार की सजा काट रहे एक आरोपी और जेल वार्डन केंद्रीय
आदर्श कारागार नाहन को आरोपी के फरार होने पर लापरवाही बरतने के मामले में एक साल सात माह और जेल वार्डन को एक साल की साधारण कारावास की सजा के साथ एक-एक हजार जुर्माने की सजा दोनों को सुनाई है। 

मामला 15 अगस्त, 2019 के तहत फैसले का है जिसमें आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन के जेल अधीक्षक जय गोपाल लोदटा ने नाहन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि बलात्कार की सजा काट रहे आरोपी कैदी मुकेश कुमार जोकि जेल वार्डन सचिन की कस्टडी में इलाज के लिए नाहन हॉस्पिटल के लिए भेजा गया था। जेल वार्डन सचिन की कस्टडी से आरोपी कैदी फरार हो गया। 

पुलिस ने मामला धारा 224 आईपीसी के तहत दर्ज करते हुए तत्त्परता से कार्य करते हुए फरार कैदी को मात्र चार दिनों के भीतर से ही पंजाब के जालंधर के नवाशहर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। 

वहीं इस दौरान जेल वार्डन से भी गहन पूछताछ की गई, जिसमें जेल वार्डन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई कि उसकी लापरवाही से कैदी कस्टडी से फरार हुआ। 

सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह ने बताया कि कैदी के फरार होने के मामले में दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। वहीं गवाहों के बयान तथा ट्रायल के बाद शनिवार को इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने कैदी मुकेश को एक साल सात माह की साधारण कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

वहीं इसी मामले में जेल वार्डन सचिन को एक साल के साधारण कारावास के साथ एक हजार जुर्माने की सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि बलात्कार के आरोप में कैदी मुकेश पहले से ही 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगत रहा है।