वेक्सीन लगवाना या नही आपकी मर्जी, किसी को मजबूर नही कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की शारीरिक अखंडता के अधिकार में वैक्सीनेशन से इनकार करने का अधिकार शामिल
न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली 02-05-2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की शारीरिक अखंडता के अधिकार में वैक्सीनेशन से इनकार करने का अधिकार शामिल है।
कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा लगाए गए वैक्सीन जनादेश "आनुपातिक नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त डेटा पेश नहीं किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि गैर-वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों से वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है।