वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत : 75 वर्ष से ऊपर वालों का माफ होगा इनकम टैक्स : वित्त मंत्री

75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा सेक्शन 194-पी को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई

वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत : 75 वर्ष से ऊपर वालों का माफ होगा इनकम टैक्स : वित्त मंत्री

न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली      07-01-2023

बजट 2023 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमों में संशोधन करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन,

जिनके पास आय के स्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक से आना वाला ब्याज ही है। उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी है।

75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा सेक्शन 194-पी को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई है।