अगर बसों में खड़े-खड़े सफर करवाया तो चालक-परिचालक के खिलाफ होगी कार्रवाही
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 21-03-2020
सरकार ने सरकारी और निजी बसों में ओवरलोडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
बसों में जितनी सीटें होंगी, उतनी ही सवारियां बैठेंगी। कोरोना वायरस के चलते यह व्यवस्था की गई है।
बसों के भीतर खड़ी सवारियां होने पर चालक और परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
परिचालकों को ग्लब्स पहनने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे टिकट देने और पैसे लेते वक्त इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
परिवहन निगम ने बसों को लगातार सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। लांग रूटों पर चलाने वाली बसों को दो से तीन बार, जबकि लोकल रूटों पर सुबह-शाम सैनिटाइज करना अनिवार्य है।
सरकार ने चालकों-परिचालकों को बसों के भीतर साफ-सफाई रखने के भी निर्देश दिए है।
बसों में चालकों-परिचालकों से मास्क पहनने को कहा है। 15 से 20 मिनट बाद परिचालक को सैनिटाइजर से हाथ साफ करने को कहा है।
परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि बसों में कोई सवारियां खड़ी नहीं रहेंगी। बसों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है, निजी ऑपरेटरों को भी यह निर्देश दिए गए हैं।