सराहां में तालाब के समीप के घरों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन

जिला सिरमौर के उप-मण्डल पच्छाद में कोरोना संक्रमित मामले आने पर सराहां में स्थित तालाब के समीप सुशील व राम स्वरुप के घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

सराहां में तालाब के समीप के घरों को बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन   17-01-2022
 
जिला सिरमौर के उप-मण्डल पच्छाद में कोरोना संक्रमित मामले आने पर सराहां में स्थित तालाब के समीप सुशील व राम स्वरुप के घर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
 
जबकि इन घरों के आसपास के अन्य घरों को जिसने विद्या देवी, जगमोहन पुत्र जीवा राम, निर्मला देवी पत्नी मोहन राम, राम कृष्ण राम पुत्र केवल राम व रोशन लाल पुत्र केवल राम मंजिल को बफर जोन घोषित किया गया है।
 
यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने किया है। आदेशानुसार इस क्षेत्र में व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जुलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
 
प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी आवश्यक वस्तुओं की घर द्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उप प्रधान के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
 
खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में समय-समय पर सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 269 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।