सावधान : गुटका, खैनी बेचने पर दो लाख जुर्माना व छह माह की होगी सजा

सावधान : गुटका, खैनी बेचने पर दो लाख जुर्माना व छह माह की होगी सजा


यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 26 April 2020

कोरोना वायरस के चलते पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो चुके तंबाकू पदार्थ गुटका और खैनी बेचने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने की योजना तैयार की है।

कोई भी कारोबारी अवैध रूप से गुटका या खैनी बेचता पाया गया तो उसे 6 महीने की सजा व 2 लाख रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। हालांकि, विभाग की टीम बीच-बीच में निरीक्षण करती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उक्त पदार्थों को बेचने की प्रक्रिया जारी है। नियमों की अवहेलना करने पर कोई पकड़ा गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग डॉ. एलडी ठाकुर ने बताया कि नियमों को दरकिनार कर तंबाकू पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध रूप से उक्त पदार्थों को बेचने पर छह महीने की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।