हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मण्डी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम, गाँव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चन्दू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास के साथ 10,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाईl यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा
यंगवार्ता न्यूज़ - मंडी 07-05-2023
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मण्डी की अदालत ने नारायण सिंह पुत्र चनालू राम, गाँव चुटावन (निन्धनी) को एक व्यक्ति चन्दू लाल की हत्या का दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कठोर कारावास के साथ 10,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाईl यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा करने में असमर्थ रहता है तो दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा l उक्त मामले में सात फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता पन्ना लाल निवासी चुटावन ने पुलिस के समक्ष बयान किया कि छह फरवरी 2010 को शिकायतकर्ता को रात करीब 9 बजे उसके चाचा नारायण सिंह के कमरे से शोर सुनाई दिया तो वह और उसकी माता शोर सुनकर नारायण के कमरे में गये l