हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत, चार महीने का टैक्स माफ

हिमाचल के ट्रांसपोर्टरों के लिए बड़ी राहत, चार महीने का टैक्स माफ

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 15-05-2020

हिमाचल सरकार ने प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत देते हुए चार माह का टैक्स माफ कर दिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते हिमाचल में परिवहन सेवाएं ठप हैं। इससे परिवहन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है।

ट्रांसपोर्टरों ने भी परिवहन विभाग से टैक्स माफ करने की गुहार लगाई थी। इसको देखते हुए हिमाचल सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

सरकार ने सार्वजनिक सेवाएं वाहनों, माल वाहक वाहनों, शिक्षण संस्थानों की बसों, निजी सेवा वाहनों को टोकन टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स (विशेष पथ कर) में छूट दी है। ये छूट एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक दी है।

इसके अलावा जिन ट्रांसपोर्टरों ने मार्च माह में टैक्स जमा नहीं करवाया था, वे अगस्त माह में टैक्स जमा करवा सकेंगे। हालांकि 21 मार्च से 31 मार्च 2020 की लॉकडाउन अवधि को नॉन-ऑपरेशनल दिनों में गिना जाएगा और उपरोक्त छूट अवधि में इसकी क्षतिपूर्ति शामिल की गई है।

इसके साथ ही सरकार ने कोरोना के चलते लॉकडाउन की अवधि के दौरान परमिट नवीनीकरण में देरी से संबंधित जुर्माने को भी माफ कर दिया है। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

हिमाचल में 3300 परिवहन निगम और 3100 प्राइवेट बसें हैं। इन दोनों से परिवहन विभाग प्रति किलोमीटर प्रति सवारी के हिसाब से स्पेशल रोड टैक्स लेता है। प्रदेश में 16582 छोटे कमर्शियल वाहन हैं। इनमें 12 प्लस 7913, 4242 ऑटो रिक्शा, 638 स्कूल और वॉल्वो बसें आदि शामिल हैं।