हिमाचल प्रदेश में कैदियों को स्पेशल पैरोल देने की व्यवस्था लागू
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 23-05-2021
हिमाचल प्रदेश में कैदियों को स्पेशल पैरोल देने की व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की व्यवस्था को शुरू करने का निर्णय लिया था , जिसे यहां पर लागू कर दिया गया है।
जेल विभाग लगातार कैदियों को स्पेशल पैरोल पर छोड़ रहा है, ताकि जेल में भीड़ न हो। चरणबद्ध ढंग से इस तरह का शैड्यूल जेल विभाग ने तैयार किया है , जिसके तहत यहां पर स्पेशल पैरोल पर छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।
प्रदेश में इस समय 14 छोटी व बड़ी जेलें हैं, जहां पर 2500 के करीब कैदी हैं। इन जेलों में जगह उतनी ज्यादा नहीं है जिस पर कोविड की महामारी है। कोविड महामारी से बचने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया था कि स्पेशल पे-रोल दिया जाए।
यह पैरोल 90 दिन का होता है, जिसमें एक्सटेंशन दिए जाने का प्रावधान भी है। इसके साथ यहां पर रूटीन पैरोल भी चल रहा है। इसमें भी 14 दिन से लेकर 46 दिन तक पैरोल देने की व्यवस्था है।
जेल लौटने वाले कैदी का कोविड टेस्ट करवाया जाता है , जिसके साथ उसे 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाता है। इसके साथ जेलों में कैदियों का टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जिलों के संबंधित सीएमओ से बात करके जेल में ही कैंप लगाया जाता है।
टीकाकरण की बात करें तो अब तक जेलों में रहने वाले कैदियों में से 350 पुरुष कैदियों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं, 24 महिला कैदियों को भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
45 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण चल रहा है, जिससे नीचे की आयु वाले कैदियों के टीकाकरण को भी प्रस्ताव भेज दिया गया है।
हिमाचल में 14 जेलें हैं, जिनमें जगह की भी कमी है। इसलिए भीड़भाड़ न हो इसकी माकूल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहां पर शैड्यूल निर्धारित किया गया है,
जिससे कैदी कोविड से बचे रहें और जेल के भीतर कोरोना न फैल जाए। अभी तक किसी भी जेल से ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कोरोना फैला हो।