हिमाचल में बजा चुनावी बिगुल , दस जनवरी को होंगे नगर निकायों के चुनाव, अधिसूचना जारी, लागू हुई आचार संहिता

हिमाचल में बजा चुनावी बिगुल , दस जनवरी को होंगे नगर निकायों के चुनाव, अधिसूचना जारी, लागू हुई आचार संहिता
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 17-12-2020
 
हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने गुरुवार को 50 शहरी निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें नई सृजित अंब, चिढ़गांव, कंडाघाट, नेरवा, निरमंड और आनी नगर पंचायत के चुनाव शामिल नहीं है। 
 
नगर परिषद/नगर पंचायत के चुनाव के लिए प्रत्याशी 24, 26 और 28 दिसंबर को नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 29 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 31 दिसंबर को नामांकन वापसी का दिन तय किया गया है। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
 
24 दिसंबर तक पोलिंग बूथों की सूची जारी की जाएगी। 10 जवनरी, 2021 को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा और इसके बाद तुरंत नतीजे घोषित किए जाएंगे।
 
चुनाव की पूरी प्रक्रिया 12 जनवरी, 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने अधिसूचना जारी की है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश की 50 नगर परिषदों/नगर पंचायतों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है।
 
 आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही नगर निकायों में नए कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे। पहले ही कोरोना संक्रमण के बीच पंचायतों में महीनों से कई विकास कार्य नहीं हुए हैं। ऐसे में विकास की कई गतिविधियां ठप हो सकती हैं। 

इस बार पंचायती राज चुनाव के लिए सरकार एसओपी तैयार कर रही है। चुनाव के समय वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ सैनिटाइज होंगे। तय किया जाएगा कि बूथ पर एक समय में वोटिंग करने कितने लोग एक साथ आ सकते हैं। सुरक्षा के चलते वोट डालने का समय थोड़ा बढ़ सकता है।
 
अगर किसी गांव में कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग से वोटिंग का प्रावधान होगा। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से जो भी खर्च होगा उसे प्रदेश सरकार उठाएगी। बता दें  प्रदेश के अधिकतर जिलों में पंचायत चुनाव रोस्टर जारी हो गया है।