एमसी पांवटा व ग्राम पंचायत बद्रीपुर, सैनवाला मुबारकपुर, कुण्डियों कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील : डीएम
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 18-08-2020
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर. के. परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए नगर परिषद पौण्टा साहिब के वार्ड नम्बर-1 में फ़ौजी पेट्रोल पंप की तरफ से गली के दोनों ओर तथा धर्मवीर के घर से लेकर राम लखन के घर तक के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन तथा लाल सिंह की दुकान से लेकर सम्पूर्ण भूपपुर गली तक और जगमल सिंह की दुकान से लेकर पानी के टैंक तक के क्षेत्र को बफर जोन बनाया है।
इसी प्रकार, वार्ड नम्बर-3 आदर्श कॉलोनी में सुर्जन सिंह का घर और वार्ड नम्बर-6 में ओंकार सिंह का घर भी सील किया गया है। इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 4 में अशोक मलिक और आनंद गर्ग के घर की दोनों तरफ के क्षेत्र से लेकर कुंदन सिंह और बजाज के घर तक का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन बनाया गया है जबकि वार्ड नंबर 4 बद्रीपुर में पूरी डॉ जग्गा गली को बफर जोन बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बद्रीपुर में वार्ड नंबर 3 में दलीप कुमार का घर सील किया गया है तथा दलीप सिंह और शाद मोहम्मद के घर के दोनों तरफ की गली से लेकर बाबू राम और ललिता देवी के घर तक का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन जबकि बद्रीपुर से भटावली सड़क के दोनों तरफ का क्षेत्र मनोज कुमार का घर, गुरमेल सिंह के घर से भूपेंदर सिंह और विजय पठानिया के घर तक का क्षेत्र बफर जोन बनाया गया है।
इसी प्रकार, ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारकपुर वार्ड नंबर 7 में सुदावाला पुल के नजदीक बेहरेवाला से मनीष कुमार के घर से लेकर महेन्दर सिंह के घर तक का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन जबकि गांव बेहरेवाला का पूरा क्षेत्र बफर जोन बनाया गया है।
ग्राम पंचायत कुण्डियों के अंतर्गत गांव कुण्डियों में बुट्टा सिंह के घर से लेकर असगर अली के घर तक का क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन जबकि गांव कुण्डियों का पूरा क्षेत्र बफर जोन बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि पौण्टा साहिब के किशनपुरा रोड पर स्थित मैनकाइंड इकाई - 1 को भी सील किया गया है। इकाई तब तक सील रहेगी जब तक इकाई के सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग पूरी न हो जाये। उसके उपरांत इकाई को पूरी सैनिटाईजेशन के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी।
कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पार्षद व ग्राम पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वह भी अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और सभी जरूरी सावधानियां बरतेंगे। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
सील किए गए क्षेत्र में नगर परिषद पौण्टा साहिब के कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी पौण्टा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियमकी धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।