यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 05-08-2021
हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का अनुसरण करते हुए अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन अभिकरण एवं जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने जिला सिरमौर में इस सन्दर्भ में आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जिला सिरमौर में सभी सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व निजी संस्थानों में नो मास्क-नो सर्विस के नियम का सख्ती से पालन करना जारी रहेगा। जिला के सभी भागों में कोरोना को रोकने हेतु पांच स्तरीय रणनीति जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सभी विभाग सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया व निर्देशों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को कोविड की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, जोकि 72 घंटे से पुरानी न हो, व वैक्सीनेशन ( पहली या दोनों डोज़ ) का सर्टिफिकेट साथ लाने के आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।