ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन से किया बाहर : डीएम

ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन से किया बाहर : डीएम

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 20-07-2020

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर. के. परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए पच्छाद तहसील की ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के गांव खराना को कन्टेंनमेंट जोन से और ग्राम पंचायत बनाह धिन्नी के साथ लगते गांव मण्डी, नवगढ़, नवां जगोटी और केहनाल साधना को बफर जोन से बाहर कर दिया है।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र मे पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजीटीव मामला नहीं पाया गया, जिसके मद्देनज़र इस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन व बफर जोन से बाहर किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्री कर्फ्यू के दौरान पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे तथा सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थानों तथा कार्य स्थलों पर थूकने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा तथा सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना होगा।

शादियों में 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।