31 मई तक रहेगा लॉकडाउन ,गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन जानिए......

31 मई तक रहेगा लॉकडाउन ,गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन जानिए......

न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्‍ली 17-05-2020

आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। गृह मंत्रालय ने चौथे लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्‍ट्र और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्‍य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जानें इस बारे में - 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलें।

धार्मिक संस्‍थाओं को खोलने की इजाजत, सभी तरह के ट्रकों के आवागमन की इजाजत। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें।

इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो।

रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जेान और बफर जोन बनाए गए। गृह मंत्रालय के अनुसार, खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी।

अंतरराज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड -19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों के लिए सभी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई प्रतिबंध रहेगा।