पटियाला जेल में कटी नवजोत सिद्धू की रात, चार माह बाद ही मिल सकती है पैरोल
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी बीती रात पटियाला जेल में कटी
न्यूज़ एजेंसी - पटियाला 21-05-2022
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी बीती रात पटियाला जेल में कटी। उनको अब नया नाम कैदी नंबर 241383 का मिला है। रात में जेल मेंं सिद्धू काे जेल की लाइब्रेरी के आहते में रखा गया। वह जेल में शिरोमणि अकाली दल के नेता व धुर विरोधी बिक्रम सिंह मजीठिया के पड़ोसी हैं।
जेल में रात में दाल-रोटी नहीं खाई, बेचैन भी दिखे नवजोत सिंह सिद्धू जेल सूत्राें से मिली जानकारी के अनुसार उनको जेल में अब बैरक नंबर 10 अलाट किया गया है। यह भी पता चला है कि सिद्धू ने रात में जेल में मिलने वाली रोटी और दाल नहीं खाई। उन्होंने खुद काे गेहूं से एलर्जी का हवाला दिया। जेल सूत्रों ने बताया कि सिद्धू ने फ्रूट और सलाद ही खाया।
सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 10 में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पांच अन्य कैदी बंद हैंं। बैरक छोटी होने की वजह से इसमें चार से पांच कैदी ही बंद रहेंगे। सुबह जल्दी उठने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कुर्ता पजामा पहन कर बैरक में बैठे रहे।सिद्धू जेल में मजीठिया की बैरक से करीब 500 मीटर की दूरी पर रहेंगे।
जानकारी के अनुसार मजीठिया को बैरक नंबर 11 में रखा गया है। सिद्धू और मजीठिया की बैरकों के बाहर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैंजेल सूत्रों की मानें तो नवजोत सिंह सिद्धू रात में थोड़े बेचैन भी दिखे। सेंट्रल जेल की लाइब्रेरी के अहाते में वह रात भर रहे और आज उनको बैरक नंबर 10 में शिफ्ट किया जाएगा। यहां से बिक्रम मजीठया की बैरक 800 मीटर दूर है।
जेल प्रशासन ने शुक्रवार सुबह ही अहाते के पास सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए थे। सिद्धू को कैदियों वाली पोशाक पहननी होगी, जबकि मजीठिया सामान्य कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि वह हवालाती हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू सप्ताह में 2 दिन ही अपने परिवार और समर्थकों से मिल पाएंगे। जेल नियमों के अनुसार कैदी मंगलवार और शुक्रवार को अपने स्वजनों से मिल सकते हैं। सप्ताह के बाकी दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक अंडर ट्रायल कैदियों को मिलने का समय दिया गया है।
जेल में बंद बिक्रम सिंह मजीठिया अंडर ट्रायल कैदी होने की वजह से बाकी दिन मुलाकात कर सकते हैं। नियमों के अनुसार सिद्धू को सजा सुनाए जाने की तारीख से चार माह बाद उनके व्यवहार और जेल सुपरिंटेंडेंट की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल मिल सकती है। केस प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में पंजाब सरकार की ताजा अधिसूचना के अनुसार सिद्धू को कम से कम 28 दिनों की पैरोल मिल सकती है।