प्रदेश के कोचिंग सेंटरों की व्यवस्थाओं पर जिला उप निदेशकों की रहेगी नजर
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 11-01-2021
हिमाचल प्रदेश के कोचिंग सेंटरों की व्यवस्थाओं पर अब जिला उप निदेशकों की नजर रहेगी। वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन न करने पर निजी कोचिंग सेंटर्स पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके साथ ही जिला उप निदेशकों को जिला के अंदर सभी कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने को कहा गया है।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब 50% कैपेसिटी के साथ अगर कोचिंग सेंटर में छात्रों को नहीं बिठाया गया तो ऐसे में सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
पैना डेमिक एक्ट के तहत कोचिंग सेंटर पर कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। अहम यह है कि अब जिला उप निदेशकों को कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की संख्या के साथ ही क्लास रूम पर भी रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
कोचिंग सेंटर में छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री मिलेगी। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को भी शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है।
प्रदेश में इस वक्त 5000 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर्स है। उन सभी कोचिंग सेंटर में से मात्र 20% कोचिंग सेंटर्स में बताया जा रहा है कि छात्रों को बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।
शिक्षा विभाग ने उप निदेशकों को कहा कि कोचिंग सेंटर में किये जा रहे निरीक्षण की रिपोर्ट समय-समय पर भेजें। लापरवाही करने वाले कोचिंग सेंटर की सूची अलग से भेजें। विभाग ने कहा कि कोचिंग सेंटर में छात्रों की संख्या के आधार पर कितने कमरे व शिक्षक है इस पर भी ब्योरा भेजा जाए।