मतदान के लिए जरूरी है राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नाम

मतदान के लिए जरूरी है राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नाम

यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला   04-01-2021

पंचायत चुनावों में वही मतदाता वोट डाल पाएगा, जिसका नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों में होगा। सूची में नाम न होने पर मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। 

राज्य चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग-अलग तरीके से मतदाता सूचियां तैयार करते हैं। इन्हीं के आधार पर मतदाताओं को वोट करने का अधिकार होता है।

प्रदेश में कई मतदाताओं का नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची में नहीं है। इन मतदाताओं ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने मत का प्रयोग किया था।

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों से उनका नाम गायब है।

लोग भ्रम में हैं कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो वोट डाला था, अब पंचायत चुनावों में उनका नाम गायब है।

जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों से भ्रम में न रहने की अपील की है। पंचायत चुनावों में उन्हीं मतदाताओं को वोट देने का अधिकार होगा, जिनका नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूूचियों में होगा।

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं का नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों में होना जरूरी है। अगर मतदाता का नाम इन सूचियों में नहीं है तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। 

राज्य और राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग-अलग तरीके से मतदाता सूचियां तैयार करता है। - राकेश कुमार प्रजापति, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगड़ा