सरकारी वाहनों की आवाजाही पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 24-03-2020
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लाॅक डाउन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के पैरा-1 और पैरा-5 में आंशिक परिवर्तन किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सरकारी और हायर किए गए वाहनों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है।
उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश संख्या (एपी-बी)बी(15)-19/2020 दिनांक 21 मार्च, 2020 को जारी आदेशों को भी आंशिक रूप से दिनांक 23 मार्च, 2020 को परिवर्तित किया गया है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी घर से अपने कार्यालय अथवा कार्य स्थल पर आने के लिए अपने निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवाओं में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी शामिल होंगी।