यंगवार्ता न्यूज़ - धर्मशाला 22-10-2021
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के जिनि स्कूलों के लिए अब नए फरमान जारी कर दिए है। नए आदेश के मुताबिक निजी स्कूलों को अब हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रकाशित पाठ्यक्रमों को नहीं पढ़ाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस बारे में बोर्ड प्रबंधन ने सभी संबद्धता प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
साफ किया गया है कि स्कूलों में बोर्ड के प्रकाशित पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाए। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में केवल बोर्ड का पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से पहली से 12वीं तक की एनसीईआरटी की ओर से संकलित की गई पुस्तकें उपलब्ध की गई हैं, ताकि पाठ्यक्रम में किसी तरह की समस्या न आए।
उन्होंने निजी स्कूलों से आग्रह किया है कि बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रैक्टिकल पुस्तकों को बोर्ड से संबंधित पुस्तक वितरण, सूचना, मार्गदर्शन केंद्र और पंजीकृत विक्रेता से ही खरीदें।
समय-समय पर निजी संस्थानों में बोर्ड की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में किसी तरह की खामी नजर आई तो तुरंत प्रभाव से संस्थान की मान्यता को बोर्ड की ओर से रद्द कर दिया जाएगा।