होटल , लॉज और गेस्ट हॉउस चला रहे हो तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज करना होगा विवरण

होटल , लॉज और गेस्ट हॉउस चला रहे हो तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज करना होगा विवरण

यंगवार्ता न्यूज - धर्मशाला 04-10-2020

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अन्तर्गत होटल उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए सभी अवर्गीकृत होटलों, लॉज,गेस्ट हाउसों,पेइंग गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट, होम स्टे आदि आवासीय ईकाइयों को केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पोर्टल पर विवरण दर्ज कराएं जाने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही पर्यटन मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि अवर्गीकृत इन संस्थाओं का विवरण पोर्टल पर विवरण दर्ज कराएं। सहायक पर्यटन अधिकारी संजय शर्मा ने यंगवार्ता को बताया कि पर्यटन विभाग के पास आवास गृहों की संकलित सूचना होने से भविष्य में होटल उद्योग के लिए कारगर रणनीति बनाई जाने तथा उसका प्रचार-प्रसार किए जाने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने बताया कि नेशनल डाटा बेस के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल पर हिमाचल प्रदेश की 853 आवासीय ईकाइयां पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं। उन्होंने बताया की अकेले जिला कांगड़ा में 153 आवासीय ईकाइयां पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं।

पर्यटकों को घूमने फिरने के लिए तीन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है आवास, जलपान एवं ट्रांसपोर्ट, जो पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत आते हैं। पर्यटन विभाग का प्रमुख उद्देश्य पर्यटकों हेतु उक्त सुविधाओं को प्रदान किया जाना हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलें व पर्यटन स्थलों का विकास एवं प्रचार-प्रसार हो सके।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न अवर्गीकृत होटल,लॉजों,गेस्ट हाउसों,पेइंग गेस्ट हाउसों,बेड एण्ड ब्रेकफास्ट,होम स्टे अन्य आवासीय ईकाईयां जो अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हैं, वे ईकाईया स्वयं अपने स्तर से भारत सरकार के पोर्टल पर अपने होटल या पेइंग गेस्ट हाउस को पंजीकृत कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने पर होटल संचालक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर देने के साथ ही एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को होटल के बाहर चस्पा करना होगा। लॉकडाउन में होटल उद्योग बिल्कुल ठप हो गई है। सरकार की मंशा इस उद्योग को प्रोत्साहन देकर रनिंग में लाने का है।

इससे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। इसके बाद होटल भारत सरकार से सर्टिफाइ होने पर विदेशी टूरिस्ट निसंकोच होटल में स्टे कर सकेंगे। अभी तक होटलों का कोई डाटा बेस नहीं था। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। सभी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर किया जा रहा है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगा जा रहा है। इसके बाद सभी को भारत सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

इन बिन्दुओं पर मांगी जा रही जानकारी

होटल या पेइंग गेस्ट हाउस किस क्षेत्र में हैं, जैसे कमर्शियल या आवासीय रहने की व्यवस्था , रूम, खाने-पीने की व्यवस्था , कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के इंतजाम , सोशल डिस्टेसिंग के साथ थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था , हाइजैनिक के सुरक्षित इंतजाम और आने-जाने की क्या व्यवस्था है।