हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 21,000 रुपये जुर्माने की सजा 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने हत्या के आरोपी नीताराम निवासी बोकाला, तहसील शिलाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जर्माने की सजा सुनाई

हत्यारोपी को आजीवन कारावास के साथ 21,000 रुपये जुर्माने की सजा 

 

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  18-06-2022
 
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने हत्या के आरोपी नीताराम निवासी बोकाला, तहसील शिलाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जर्माने की सजा सुनाई। 
 
 
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त दोषी को भादंसं की धारा 452 के तहत दो साल की कैद और 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश भी अदालत ने जारी किए। 
 
 
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मामला 31 अक्टूबर 2015 का है। ग्राम पंचायत बोकाला पाब के प्रधान तोताराम ने इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई में सूचना दी थी कि नीताराम ने चंदन सिंह की हत्या की है। 
 
 
सूचना के आधार पर शिलाई पुलिस ने भादंसं की धारा 302 और 452 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। साथ ही एसएचओ दुलाराम की अगुवाई में पुलिस ने भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्रित किए। 
 
 
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी नीताराम को अदालत ने दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।