हिमाचल में प्रवेश होगा महंगा, पहली अप्रैल से 10 से 50 रुपये तक बढ़ेगी एंट्री फीस 

हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क अधिसूचित कर दिया

हिमाचल में प्रवेश होगा महंगा, पहली अप्रैल से 10 से 50 रुपये तक बढ़ेगी एंट्री फीस 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      11-03-2023

हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपये तक बढ़ गया है। सुक्खू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियरों पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क अधिसूचित कर दिया है। पहली अप्रैल 2023 से प्रदेश में नई दरें से लागू होंगी। 

भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 रुपये की जगह 500 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 80 रुपये और 12 सीट से अधिक को 140 रुपये देने होंगे। निजी वाहन चालकों को 40 रुपये की जगह अब 50 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं। 

मालवाहक वाहनों की श्रेणी में इस बार बदलाव किया गया है। पहले 120 क्विंटल से अधिक भार वाले वाहनों की एक ही श्रेणी थी। अब इसका वर्गीकरण कर एक नई श्रेणी बनाते हुए 250 क्विंटल या उससे अधिक भार की नई श्रेणी बना दी गई है। इन वाहनों को प्रदेश में प्रवेश करने के लिए अब 600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। 

बाहरी राज्यों के नंबर वाले भारी मालवाहक वाहनों के साथ हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत इन वाहनों से भी यह शुल्क वसूला जाएगा। प्रदेश के मालवाहक वाहनों को प्रवेश शुल्क में छूट नहीं दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तय किए प्रवेश शुल्क के आधार पर ही त्रैमासिक और सालाना पास बनाए जाएंगे।

वाहनों की श्रेणी                                        नया शुल्क रुपये में        पुराना शुल्क रुपये में
भारी मालवाहक 121 से 250 क्विंटल तक              500                            450
भारी मालवाहक 91 से 120 क्विंटल तक                250                             230
भारी मालवाहक 20 से 90 क्विंटल तक                 140                             120
छोटे मालवाहक 20 क्विंटल से कम                      100                               90
यात्री वाहन 12 सीट से अधिक                            140                             120
यात्री वाहन/ निजी वाहन 6 से 12 सीट                   80                                70
पांच सीटर निजी या सार्वजनिक वाहन                   50                                40
ट्रैक्टर निजी या सार्वजनिक                                 60                                 50