चरस तस्कर को 11 साल की जेल के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

चरस तस्कर को 11 साल की जेल के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

यंगवार्ता न्यूज - कांगड़ा 24-09-2020

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक चरस तस्कर को 11 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना ना देने की सूरत में दो साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास काटना होगा।

जिला न्यायावादी कांगड़ा राजेश वर्मा के मुताबिक, सात जुलाई, 2016 को दोपहर डेढ़ बजे के करीब एएसआई देस राज अपनी टीम सहित 32-मील में गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि भाली निवासी लाताद्दीन अपने रिहायशी मकान में चरस बेचने का धंधा कर रहा है।

पुलिस ने पंचायत प्रधान व उपप्रधान की मौजूदगी में जब लाताद्दीन के रिहायशी मकान पर छापामारी की तो बैड बॉक्स के अंदर गत्ते के डिब्बे में एक किलो 200 ग्राम चरस बरामद की। इसके अलावा, शेविंग किट से 20 हजार रुपये बरामद किए।

मामला विशेष न्यायाधीश की अदालत पहुंचा। इस केस की पैरवी पहले उप जिला न्यायावादी संदीप अग्निहोत्री और बाद में उप जिला न्यायावादी एलएम शर्मा ने की। केस में कुल 16 गवाह पेश हुए, जिसमें दो गवाह बचाव पक्ष के थे। दोष सद्ध होने पर भाली निवासी को 11 साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।