सरकार कभी भी किसी भी समय कर सकती कर्मचारी की ट्रांसफर , हिमाचल हाई कोर्ट ने दिया फैसला
प्रदेश सरकार कर्मचारियों के तबादले किसी भी समय करने का हक रखती है। कर्मचारी किसी निश्चित अवधि के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं देने का कोई हक नहीं रखते। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तीन वर्ष के सामान्य कार्यकाल को पूरा न करने देने से जुड़े मामले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 06-04-2023
प्रदेश सरकार कर्मचारियों के तबादले किसी भी समय करने का हक रखती है। कर्मचारी किसी निश्चित अवधि के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं देने का कोई हक नहीं रखते। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तीन वर्ष के सामान्य कार्यकाल को पूरा न करने देने से जुड़े मामले को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया। प्रार्थी अब्दुल हमीद ने एक साल चार महीने में ही हुए अपने तबादला आदेशों को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।